Police Indore Narcotics प्रदेश में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए Police पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत पुलिस ने दवा दुकानों के लिए भी नए गाइडलाइन जारी किए है। गाइडलाइन के अनुसार बताया जा रहा है कि मेडिकल शॉप पर मिलने वाली कई प्रकार की दवाइयों के लिए डॉक्टर का पर्चा दिखाना अनिवार्य है।
इंदौर शहर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस Police कमिश्नर ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए धारा 144 के तहत एक प्रतिबंधक आदेश जारी किया है। इस आदेश में नाइट्रजेपाम, क्लोरोजेपाम सहित कई ट्रंकवेलाइजर की श्रेणी में आने वाली तमाम और नींद आने की आने वाली तमाम दवाइयों को मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर के पर्चे से नहीं बेचीं जा सकेगी।
शहर में बढ़ रहा नशे का कारोबार
दरअसल बीते कुछ दिनों से इंदौर शहर में नशे करके अपराधिक गतिविधियों में लिप्त आरोपी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं बीते दिनों शहर में कुछ नवजात झाड़ियों में मिले थे। साथ ही कुछ स्थानों पर भी जहर परोसने का भी काम किया जा रहा है। इससे शहर में अपराधिक गतिविधियों के ग्राफ में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।
पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में यह भी साफ है कि, स्टोर संचालकों को उसका पूरा रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। इन दवाओं का उपयोग जगन अपराध के पहले अपराधी करते हैं। इसी तरह गर्भपात या गर्व समापन से संबंधित औषधियों का खुलेआम विक्रय नहीं होगा। साथ ही उनका विक्रय डॉक्टर के पर्चे के आधार पर ही किया जा सकेगा।
होम डिलीवरी करने वालों की जानकारी देनी होगी
पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा जारी किए गए प्रतिबंधक आदेश तत्काल लागू हो गए हैं। साथ ही आदेश में कहा गया है की होम डिलीवरी करने वालों की जानकारी भी देना होगी। इसमें ऑनलाइन शॉपिंग होम डिलीवरी व घर-घर जाकर पार्सल देने वालों की जानकारी रखना भी अनिवार्य किया गया है। होटल लॉज धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र को सम्बंधित थानों पर पहुंचना अनिवार्य है।
पुलिस आयुक्त और पुलिस इंदौर में इस आदेश के बाद उम्मीद की जा रही थी अपराध कंट्रोल करने के साथ ही शहर में ला एंड आर्डर की स्थिति सुधरेगी। इसी के साथ किसी भी तरह के आपत्तिजनक अथवा और दलित करने वाले फोटो, चित्र, मैसेज करने पर संप्रदायिक मैसेज एवं उसकी और बिल्डिंग पर प्रतिबंध लगाया गया लगाया गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर इस तरह की किसी भी पोस्ट का कमेंट करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बगैर अनुमति के जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना, प्रदर्शन आयोजित करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।