Haryana :- हरियाणा सरकार ने हरियाणा के नूंह जिले में 14 और 15 अगस्त को कर्फ्यू के दौरान समय की छूट के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यह आदेश आपकी सुरक्षा और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए है, और यह एक महत्वपूर्ण संदेश भी भेज रहा है कि सरकार अपनी नागरिकों की जिम्मेदारी को गंभीरता से ले रही है।
Haryana इस आदेश के तहत, 14 और 15 अगस्त को सुबह 06:00 बजे से शाम 08:00 बजे तक (केवल 14 घंटे) जनता को अपनी आवाज उठाने की अनुमति दी गई है। यह उन व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण मौका है जो अपने सोच और विचारों को साझा करना चाहते हैं, और इसका मतलब है कि दिल्ली और हरियाणा के नूंह जिले की जनता अपनी आवाज सुनने का अधिकार बिना किसी अड़ंगे के बिना जी सकेगी।
Haryana इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी को आपातकालीन चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है, तो उन्हें किसी भी समय कर्फ्यू के घंटों के दौरान अस्पष्टित करने की अनुमति दी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जनता को किसी भी प्राकृतिक आपदा या स्थिति के बारे में तुरंत जानकारी और मेडिकल सहायता प्राप्त करने का अधिकार होता है।
पुलिस अधीक्षक, नूंह को आदेशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी है, ताकि समाज में सुरक्षा और अनुशासन बना रहे। इस आदेश का पूरा पालन किया जाएगा और कोई भी दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा।
पहले ही शुक्रवार को, हरियाणा सरकार ने मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस के निलंबन को बढ़ा दिया था, जिससे जनता की सुरक्षा और सुचना पहुंचाने की सुविधा बनी रही। इससे हिंसा और दंगों को रोकने में मदद मिली और लोगों को सुरक्षित रहने में मदद मिली।
नूंह जिले में हाल ही में दो समूहों के बीच झड़पें हुई थीं, जिसमें होम गार्ड्स के दो जवानों की मौके पर मौके पर मौत हो गई थी। इसके बाद, और भी हिंसा फैल गई, जिसमें पुलिसकर्मियों में से कई घायल हो गए।
हरियाणा सरकार ने इस आदेश के माध्यम से सुनिश्चित किया है कि सुरक्षा के साथ-साथ जनता की आवाज भी सुनी जाएगी और किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल मदद पहुंचाने के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। यह आदेश जनता को विश्वास और सुरक्षा का भाव देता है, जबकि सरकार ने अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रतिबद्ध रहा है।
