Gangster गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) : मुख्तार अंसारी को 10 साल की कैद सजा कोर्ट द्वारा सुनाई गई है सरकार अपने नियमों पर खड़ी उतर रही है वह हर एक आरोपी को सजा दे रही है और सरकार का कहना है हर अपराधी को सजा दी जाएगी कोई नहीं बख्शा जाएगा।
गैंगस्टर Gangster से नेता बने मुख्तार अंसारी Mukhtar Ansari को गुरुवार को एक अन्य मामले में दोषी ठहराया गया और यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई. पूर्व विधायक के खिलाफ गैंग के 5 आरोपों में 11 गवाहों की गवाही, बहस और जिरह पूरी हो गई।
सजा कई मामलों से संबंधित है, जिसमें गाजीपुर से संबंधित एक मामला भी शामिल है जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर हमला शामिल है।
कांड संख्या 165/96 धारा 148,307,332, आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर के साथ ही यूपी गाजीपुर थाना कोतवाली की धारा 3(1) संख्या 192/96 के साथ गाजीपुर में एडिशनल एसपी व कुछ अन्य पुलिसकर्मियों पर हुए जानलेवा हमले की सुनवाई चल रही थी. कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ
मामला 1996 में बहुत पहले दायर किया गया था।
पांच बार के पूर्व विधायक के खिलाफ अन्य मामलों में शामिल हैं – ‘राजेंद्र सिंह’ हत्याकांड संख्या 410/88 धारा 302 आईपीसी थाना कैंट वाराणसी, ‘वशिष्ठ तिवारी’ उर्फ माला गुरु हत्याकांड संख्या 106/88 धारा 302 आईपीसी पुलिस स्टेशन कोतवाली गाजीपुर, ‘अवधेश राय’ हत्याकांड संख्या 229/91 धारा 149, 302 आईपीसी थाना चेतगंज वाराणसी, आरक्षक ‘रघुवंश सिंह’ हत्याकांड संख्या 294/91 धारा 307, 302 थाना मुगलसराय। चंदौली में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस बल पर हुए जानलेवा हमले में कांस्टेबल रघुवंश सिंह की मौत हो गई। 26 साल बाद आ रहे फैसले में कुल 11 गवाहों की गवाही हुई जिसके बाद कोर्ट में जिरह पूरी हुई.
हालांकि अब यह देखने वाली बात है कि सरकार हर अपराधी को तो पकड़ रही है और उससे जेल में भी डाल रही है पर यह जो छोटे-छोटे गुंडे मवाली देश पर जुल्म ढा रहे हैं उनका क्या हश्र करेगी यह देखने वाली बात है ।
