जबलपुर हाईकोर्ट :- जबलपुर हाईकोर्ट ने चुनाव को लेकर मोहलत दी है। कुरौना की तीसरी लहर के के बाद प्रशासन शक्ति नजर दिखाते हुए आ रहा है। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव को लेकर मोहलत दी है। चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह का समय दिया है। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए मोहलत दी है।
कोरोना की संभावित तीसरी लहर की समाप्ति के बाद लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव कराए को लेकर यह याचिका दायर की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 सप्ताह में जवाब देने का समय दिया है। प्रशासन का कहना है। कि कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, और इसकी तीसरी लहर को रोकने के लिए सख्त से सख्त बचाव करने होंगे।
नागरिक उपभोक्ता मार्ग दर्शक मंच के डॉक्टर पीजी नाज पांडे और रजत भार्गव की ओर से दायर याचिका में कहा गया है, कि मध्यप्रदेश में खंडवा लोकसभा और पृथ्वीपुर जोबट और रैगांव विधानसभा में उपचुनाव कराने की तैयारियां की जा रही है। लेकिन वर्तमान में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। याचिका में कोरोना की संभावित तीसरी लहर की समाप्ति के बाद लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव कराए जाने की मांग की गई है।
याचिका की सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाब पेश करने के लिए मोहलत दी है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। अब देखने वाली बात है। कि प्रशासन 22 सितंबर को क्या निर्देश देते हैं, और लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर क्या फैसले क्या नतीजे कोर्ट देता है। प्रशासन का कहना है चुनाव को लेकर जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया जा सकता है। उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए और हमें कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए फैसला लेना होगा जिससे कोई भी कोरोना वायरस की चपेट में ना सके।